सामान्य प्रश्न (FAQ) एवं वैधानिक शब्दावली
एओए गठन और हैंडओवर से जुड़े प्रमुख कानूनी सवालों के जवाब तथा प्राधिकरणों व कानूनों में प्रयुक्त तकनीकी शब्दों का सरल अर्थ।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
यदि बिल्डर सहयोग करने या हस्ताक्षर करने से मना कर दे, तो क्या निवासी स्वयं एओए बना सकते हैं?
हाँ। यूपी अपार्टमेंट अधिनियम 2010 की धारा 14(2) और माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुसार, यदि 33% निवास या 60% आवंटन की शर्त पूरी हो चुकी है और लिखित नोटिस के बावजूद बिल्डर एओए का गठन नहीं करता है, तो फ्लैट मालिक 14 दिन का नोटिस देकर आम सभा (GBM) बुला सकते हैं, यूपी मॉडल उपनियम अपना सकते हैं और सीधे उप-निबंधक (Deputy Registrar) कार्यालय में पंजीकरण हेतु आवेदन कर सकते हैं।
यदि बिल्डर डीड ऑफ डिक्लेरेशन (Form A) छिपा रहा है, तो हम इसकी प्रति कैसे प्राप्त करें?
अपने संबंधित विकास प्राधिकरण (GNIDA, नोएडा प्राधिकरण या YEIDA) के नियोजन/ग्रुप हाउसिंग विभाग में 10 रुपये का आरटीआई (RTI) आवेदन दायर कर मूल डीओडी, संशोधित डीओडी और स्वीकृत नक्शे की प्रमाणित प्रति मांगें। यदि यह पंजीकृत है तो सब-रजिस्ट्रार कार्यालय (IGRS UP) से भी नकल मिल सकती है।
यदि पहली आम सभा (GBM) में निर्धारित कोरम पूरा न हो तो क्या होता है?
यूपी मॉडल उपनियमों के खंड 14–16 के अनुसार, यदि निर्धारित समय पर कोरम पूरा नहीं होता है, तो बैठक अगले सप्ताह उसी दिन, समय और स्थान के लिए स्थगित हो जाती है। स्थगित बैठक (Adjourned GBM) में उपस्थित अपार्टमेंट स्वामी ही वैध कोरम माने जाते हैं।
क्या एओए पंजीकृत होने के बाद बिल्डर को आईएफएमएस (IFMS) और सिंकिंग फंड सौंपना अनिवार्य है?
हाँ। यूपी अपार्टमेंट अधिनियम 2010 की धारा 14(5) के अंतर्गत, एओए का पंजीकरण होते ही बिल्डर को संपूर्ण आईएफएमएस (IFMS) / कॉर्पस / सिंकिंग फंड की राशि ब्याज और ऑडिट रिपोर्ट सहित निर्वाचित बोर्ड को हस्तांतरित करना कानूनी रूप से अनिवार्य है।
क्या बिल्डर स्टिल्ट/बेसमेंट पार्किंग बेच सकता है या क्लब को कॉमर्शियल दुकान में बदल सकता है?
नहीं। यूपी अपार्टमेंट अधिनियम 2010 की धारा 5 और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुसार, पार्क, क्लब, स्टिल्ट व बेसमेंट पार्किंग कॉमन एरिया का अभिन्न हिस्सा हैं जिन पर सभी फ्लैट मालिकों का अविभाज्य अधिकार है; बिल्डर इन्हें स्वतंत्र रूप से बेच नहीं सकता।
प्रमुख वैधानिक एवं तकनीकी शब्दावली (Glossary)
रजिस्ट्री, डीओडी और आरटीआई आवेदनों में प्रयुक्त होने वाले मानक संक्षिप्त शब्दों का अर्थ।
यूपी अपार्टमेंट अधिनियम 2010 की धारा 14 के तहत गठित और उप-निबंधक कार्यालय में पंजीकृत सभी फ्लैट मालिकों की वैधानिक संस्था।
धारा 4 के तहत बिल्डर द्वारा दाखिल अनिवार्य घोषणा-पत्र जिसमें कुल भूमि, फ्लैट, कॉमन सुविधाएं और प्रत्येक फ्लैट की प्रतिशत हिस्सेदारी दर्ज होती है।
बड़ी मरम्मत और उपकरणों के नवीनीकरण हेतु कब्जे के समय लिया जाने वाला कॉर्पस फंड, जिसे एओए बनने पर हस्तांतरित किया जाना अनिवार्य है।
प्राधिकरण (GNIDA/Noida/YEIDA) द्वारा जारी प्रमाण पत्र कि भवन स्वीकृत नक्शे और सुरक्षा मानकों के अनुरूप पूर्ण हो चुका है।
कुल भूखंड क्षेत्रफल के अनुपात में प्राधिकरण द्वारा अनुमन्य अधिकतम निर्माण क्षेत्र।
सोसायटी के सभी फ्लैट मालिकों की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली सभा, जिसे कम से कम 14 दिन के नोटिस पर बुलाया जाता है।
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