पत्र एवं आरटीआई (RTI) प्रारूप
गौतम बुद्ध नगर के अपार्टमेंट स्वामियों और एओए के लिए तैयार किए गए मानक कानूनी एवं आरटीआई प्रारूप।
शेयर करें:
सत्यापित तिथि: अक्टूबर 2026 वैधानिक स्रोत: यूपी अपार्टमेंट एक्ट 2010 एवं आरटीआई एक्ट 2005
GNIDA / नोएडा प्राधिकरण / YEIDA
आरटीआई (RTI) आवेदन — डीड ऑफ डिक्लेरेशन (DoD) एवं स्वीकृत नक्शे हेतु
प्राधिकरण से फॉर्म-A/B, कॉमन एरिया माप, ओसी/सीसी और स्वीकृत लेआउट मानचित्रों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने हेतु।
सेवा में,
जन सूचना अधिकारी (PIO),
नियोजन / ग्रुप हाउसिंग विभाग,
[ग्रेटर नोएडा / नोएडा / यमुना एक्सप्रेसवे] औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश।
विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत सूचना एवं प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराने के संबंध में।
महोदय / महोदया,
मैं [सोसायटी/प्रोजेक्ट का नाम], स्थित [भूखंड संख्या, सेक्टर, शहर], जिसका निर्माण [बिल्डर/प्रमोटर का नाम] द्वारा किया गया है, में एक वैध अपार्टमेंट स्वामी/आवंटी हूँ।
कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराने की कृपा करें:
1. यूपी अपार्टमेंट अधिनियम, 2010 की धारा 4 के तहत बिल्डर द्वारा जमा किए गए 'डीड ऑफ डिक्लेरेशन' (DoD / Form-A एवं सभी संशोधित DoD) की प्रमाणित प्रति।
2. प्रोजेक्ट के स्वीकृत लेआउट प्लान (Sanctioned Map) और कॉमन एरिया व सामुदायिक सुविधाओं का विवरण।
3. प्रोजेक्ट के लिए जारी किए गए अधिभोग प्रमाण पत्र (OC) / पूर्णता प्रमाण पत्र (CC) की टावर-वार प्रमाणित प्रतियां।
4. मूल स्वीकृति के बाद से लेआउट नक्शे में किए गए किसी भी संशोधन (Revision) के आवेदन और स्वीकृति पत्र की प्रति।
मैंने निर्धारित आवेदन शुल्क 10/- रुपये [पोस्टल ऑर्डर संख्या / ऑनलाइन रसीद संख्या] दिनांक [तिथि] के माध्यम से जमा कर दिया है।
आवेदक का विवरण:
नाम: [आपका पूरा नाम]
फ्लैट एवं टावर संख्या: [फ्लैट व टावर नंबर]
पता: [पूरा डाक पता]
मोबाइल / ईमेल: [फोन एवं ईमेल]
हस्ताक्षर: _______________
समस्त अपार्टमेंट स्वामी
प्रथम आम सभा (GBM) हेतु 14-दिवसीय औपचारिक सूचना पत्र
एओए (AOA) के गठन एवं यूपी मॉडल उपनियमों को अपनाने हेतु सभी फ्लैट स्वामियों को दिया जाने वाला 14-दिवसीय वैधानिक नोटिस।
आम सभा बैठक (GBM) की सूचना
अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशन (AOA) के गठन हेतु
प्रोजेक्ट: [सोसायटी का नाम, सेक्टर, गौतम बुद्ध नगर]
दिनांक: [नोटिस जारी करने की तिथि]
प्रिय अपार्टमेंट स्वामियों,
[सोसायटी का नाम] के समस्त वैध अपार्टमेंट स्वामियों/आवंटियों को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट (निर्माण, स्वामित्व और रखरखाव को प्रोत्साहन) अधिनियम, 2010 एवं यूपी मॉडल उपनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत प्रथम आम सभा (Inaugural GBM) का आयोजन निम्न कार्यक्रम के अनुसार किया जा रहा है:
दिन एवं दिनांक: [उदाहरण: रविवार, 15 नवंबर 2026]
समय: प्रातः 10:00 बजे
स्थान: [कम्युनिटी हॉल / सेंट्रल लॉन / निर्धारित स्थल, सोसायटी परिसर]
बैठक का एजेंडा (कार्यसूची):
1. उपस्थित अपार्टमेंट स्वामियों का स्वागत एवं उपस्थिति/कोरम का सत्यापन।
2. [सोसायटी का नाम] के लिए अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशन (AOA) के विधिवत गठन का प्रस्ताव पारित करना।
3. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित 'यूपी मॉडल उपनियम' (Model Bye-laws) को सर्वसम्मति से अंगीकार करना।
4. उप-निबंधक (Firms, Societies & Chits) कार्यालय में पंजीकरण आवेदन दाखिल करने हेतु संस्थापक कार्यकारिणी को अधिकृत करना।
5. बिल्डर से भौतिक एवं वित्तीय हैंडओवर (सिंकिंग फंड, आईएफएमएस एवं ऑडिट) की प्रक्रिया पर चर्चा।
6. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य कोई विषय।
नोट:
- सभी फ्लैट स्वामियों से अनुरोध है कि पहचान एवं स्वामित्व सत्यापन हेतु अपनी रजिस्ट्री (Sub-lease deed) / आवंटन पत्र की प्रति साथ लाएं।
निवेदक — अंतरिम निवासी आयोजन समिति:
1. [नाम एवं फ्लैट संख्या]
2. [नाम एवं फ्लैट संख्या]
3. [नाम एवं फ्लैट संख्या]
बिल्डर / प्रमोटर
बिल्डर को वैधानिक हैंडओवर मांग नोटिस (30-दिवसीय नोटिस)
पंजीकृत एओए द्वारा बिल्डर से कॉमन एरिया, सिंकिंग फंड/आईएफएमएस और मूल नक्शों के हस्तांतरण की कानूनी मांग।
सेवा में,
निदेशक मंडल / प्रबंध निदेशक,
[बिल्डर / कंपनी का नाम],
[पंजीकृत कार्यालय का पता]।
विषय: यूपी अपार्टमेंट अधिनियम 2010 की धारा 14(5) के अंतर्गत कॉमन एरिया, रखरखाव निधि (IFMS/Sinking Fund) एवं मूल दस्तावेजों के वैधानिक हस्तांतरण (Handover) हेतु मांग नोटिस।
महोदय,
यह नोटिस [सोसायटी का नाम] के पंजीकृत अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशन (पंजीकरण संख्या: [नंबर] दिनांक [तिथि]) की निर्वाचित कार्यकारिणी की ओर से जारी किया जा रहा है।
यूपी अपार्टमेंट अधिनियम, 2010 की धारा 14(5) और पंजीकृत उपनियमों के अंतर्गत एओए का पंजीकरण होने के पश्चात बिल्डर द्वारा समस्त कॉमन एरिया, रखरखाव निधि एवं मूल अभिलेखों का हस्तांतरण किया जाना कानूनी रूप से अनिवार्य है।
अतः आपको इस नोटिस की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर निम्नलिखित का पूर्ण हस्तांतरण करने हेतु सूचित किया जाता है:
1. वित्तीय हस्तांतरण (Financial Handover):
क) समस्त आवंटियों से एकत्र की गई ब्याज-मुक्त रखरखाव सुरक्षा निधि (IFMS) एवं सिंकिंग/कॉर्पस फंड का ब्याज सहित पूर्ण हस्तांतरण।
ख) पिछले 3 वित्तीय वर्षों के मेंटेनेंस संचालन का सीए-ऑडिटेड आय-व्यय विवरण एवं अनबिके फ्लैटों के मेंटेनेंस का भुगतान।
2. तकनीकी एवं मूल मानचित्र (As-Built Drawings):
क) प्रमाणित एमईपी (बिजली, पानी, सीवर), अग्निशमन (Fire Fighting) एवं स्ट्रक्चरल 'As-Built' नक्शे।
ख) लिफ्ट, डीजी सेट, ट्रांसफॉर्मर और एसटीपी के मूल वारंटी कार्ड, एएमसी अनुबंध एवं वैधानिक लाइसेंस/एनओसी।
3. भौतिक नियंत्रण:
समस्त मेंटेनेंस कार्यालय, कंट्रोल रूम, क्लबहाउस और सुरक्षा कक्षों की चाबियां एवं प्रभार।
निर्धारित 30 दिनों की अवधि में अनुपालन न होने की स्थिति में एसोसिएशन सक्षम प्राधिकारी (GNIDA/Noida/YEIDA) एवं यूपी-रेरा के समक्ष वैधानिक व दंडात्मक कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए बाध्य होगी।
भवदीय,
वास्ते अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशन [सोसायटी का नाम]
[अध्यक्ष / सचिव के हस्ताक्षर]
नाम एवं पंजीकरण संख्या: ____________