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यूपी मॉडल उपनियम (Model Bye-laws) सरल भाषा में

यूपी अपार्टमेंट अधिनियम 2010 के तहत अधिसूचित अनिवार्य मॉडल उपनियमों का बिंदुवार विवरण — सदस्यता, मताधिकार, कोरम, बोर्ड चुनाव और वित्तीय अधिकार।

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सत्यापित तिथि: अक्टूबर 2026 वैधानिक स्रोत: यूपी अपार्टमेंट नियमावली 2011 एवं मॉडल उपनियम अधिसूचना

सरल भाषा में सारांश

यूपी अपार्टमेंट अधिनियम 2010 की धारा 14(6) के अंतर्गत प्रत्येक अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशन (AOA) को अपनी पहली बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित मॉडल उपनियमों (Model Bye-laws) को अपनाना अनिवार्य है। प्रारंभिक पंजीकरण के समय न तो बिल्डर और न ही कार्यसमिति इसमें बदलाव कर सकती है; किसी भी संशोधन के लिए आम सभा के 2/3 बहुमत और सक्षम प्राधिकारी (GNIDA/Noida/YEIDA) की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है।

1. यह मार्गदर्शिका किन पर लागू होती है?

  • यूपी अपार्टमेंट अधिनियम 2010 और सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत गठित होने वाले सभी एओए।
  • प्रबंध बोर्ड (BOM) के पदाधिकारी: अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष एवं कार्यकारिणी सदस्य।
  • वार्षिक या विशेष आम सभा (AGBM/SGBM) में मताधिकार का प्रयोग करने वाले सभी अपार्टमेंट स्वामी।
  • संयुक्त फ्लैट मालिक, किरायेदार (नियम पालन हेतु) और सोसायटी की उप-समितियां।

2. यूपी मॉडल उपनियमों के प्रमुख प्रावधान

स्वतः सदस्यता एवं मताधिकार के नियम

Clauses 4 – 9

प्रत्येक अपार्टमेंट खरीदार 1,000 रुपये का निर्धारित सदस्यता शुल्क जमा कर संघ का सदस्य बनता है। संयुक्त मालिक मिलकर प्रति फ्लैट एक वोट डालते हैं। बकाया रखरखाव शुल्क न चुकाने वाले सदस्यों को बकाया क्लियर करने तक मतदान से रोका जा सकता है।

आम सभा (GBM), नोटिस की अवधि और कोरम

Clauses 12 – 17

वार्षिक आम सभा (AGBM) प्रतिवर्ष आयोजित होनी चाहिए। नियमित जीबीएम के लिए 14 दिनों का स्पष्ट नोटिस आवश्यक है। यदि निर्धारित समय पर कोरम पूरा नहीं होता है, तो बैठक अगले सप्ताह उसी स्थान और समय के लिए स्थगित हो जाती है, जहाँ उपस्थित सदस्य वैध कोरम बनाते हैं।

प्रबंध बोर्ड (4 से 10 सदस्य) एवं वार्षिक चुनाव

Clauses 18 – 26

एओए का संचालन 4 से 10 निर्वाचित सदस्यों के प्रबंध बोर्ड (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष एवं सदस्य) द्वारा किया जाता है। लोकतांत्रिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रतिवर्ष एक-तिहाई सदस्य रोटेशन से सेवानिवृत्त होते हैं।

बैंक खाता संचालन, व्यय सीमा और वार्षिक ऑडिट

Clauses 35 – 44

एओए का संपूर्ण फंड अनुसूचित बैंक खाते में रखा जाना चाहिए जिसका संचालन कोषाध्यक्ष और अध्यक्ष/सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से होता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बाद 31 जुलाई तक चार्टर्ड अकाउंटेंट से खातों का ऑडिट कराना अनिवार्य है।

3. सोसायटी में मॉडल उपनियम अपनाने की चेकलिस्ट

1
आधिकारिक यूपी मॉडल उपनियमों का मूल प्रारूप डाउनलोड करें मूल वैधानिक धाराओं में बिना किसी छेड़छाड़ के केवल रिक्त स्थानों (एसोसिएशन का नाम, भूखंड संख्या, सेक्टर, जिला गौतम बुद्ध नगर, फ्लैटों की संख्या) को भरें।
2
14-दिवसीय जीबीएम नोटिस के साथ प्रारूप साझा करें प्रथम आम सभा (GBM) के 14-दिवसीय नोटिस के साथ मॉडल उपनियमों की प्रति संलग्न करें ताकि सभी निवासी मतदान से पूर्व इसे पढ़ सकें।
3
अंगीकरण प्रस्ताव और हस्ताक्षर दर्ज करें जीबीएम कार्यवाही (Minutes) में मॉडल उपनियम अपनाने का प्रस्ताव पारित करें और उप-निबंधक (Deputy Registrar) के समक्ष जमा करने हेतु प्रत्येक पृष्ठ पर पदाधिकारियों के हस्ताक्षर कराएं।

मानक कानूनी एवं आरटीआई प्रारूप चाहिए?

डीओडी (DoD) प्राप्त करने के लिए आरटीआई आवेदन, 14-दिवसीय जीबीएम नोटिस और हैंडओवर मांग पत्र के तैयार प्रारूप देखें।

प्रारूप देखें
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