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यूपी-रेरा (UP-RERA) एवं रियल एस्टेट विनियमन मार्गदर्शिका

गौतम बुद्ध नगर के अपार्टमेंट स्वामी और एओए प्रोजेक्ट पंजीकरण की जांच, तिमाही बिल्डर खुलासे, शिकायत दर्ज करने और रेरा अधिनियम 2016 के तहत आदेशों का पालन कैसे करवाएं।

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सत्यापित तिथि: अक्टूबर 2026 वैधानिक स्रोत: भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 एवं यूपी-रेरा नियम

सरल भाषा में सारांश

भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (RERA) और उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (UP-RERA, जिसकी एनसीआर क्षेत्रीय पीठ ग्रेटर नोएडा में स्थित है) घर खरीदारों और आवंटियों के संघ (AOA) को प्रोजेक्ट पूर्णता लागू करने, अनधिकृत लेआउट परिवर्तनों को रोकने और कब्जा मिलने के 5 वर्षों तक संरचनात्मक दोषों के लिए बिल्डर की जवाबदेही तय करने का अधिकार देते हैं।

1. यह मार्गदर्शिका किन पर लागू होती है?

  • नोएडा, ग्रेटर नोएडा (GNIDA) और यमुना एक्सप्रेसवे (YEIDA) में सभी पंजीकृत और निर्माणाधीन ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स।
  • कब्जा, देरी पर ब्याज या संरचनात्मक दोष सुधार की मांग करने वाले व्यक्तिगत आवंटी।
  • कॉमन एरिया पूर्णता, आईएफएमएस ऑडिट या हैंडओवर आदेश की मांग करने वाले पंजीकृत एओए।
  • चरणबद्ध (Phased) सोसाइटियाँ जहाँ प्रत्येक चरण का अलग यूपी-रेरा पंजीकरण नंबर होता है।

2. रेरा अधिनियम 2016 के तहत प्रमुख वैधानिक अधिकार

एओए का अनिवार्य गठन एवं कॉमन एरिया का हस्तांतरण

Section 11(4)

धारा 11(4)(e) और (f) के तहत, अधिकांश आवंटियों द्वारा फ्लैट बुक करने के 3 महीने के भीतर बिल्डर को आवंटियों के संघ (AOA) के गठन में सहयोग करना अनिवार्य है और कॉमन एरिया का पंजीकृत हस्तांतरण संघ के पक्ष में करना आवश्यक है।

स्वीकृत नक्शे और लेआउट में एकतरफा बदलाव पर रोक

Section 14(1)-(2)

बिल्डर कम से कम दो-तिहाई (2/3) आवंटियों की पूर्व लिखित सहमति के बिना स्वीकृत नक्शे, लेआउट या कॉमन सुविधाओं में कोई भी बदलाव या अतिरिक्त निर्माण नहीं कर सकता है।

5-वर्षीय संरचनात्मक दोष (Structural Defect) दायित्व

Section 14(3)

कब्जा सौंपने की तिथि से 5 वर्ष के भीतर यदि किसी संरचनात्मक दोष, निर्माण गुणवत्ता या सेवा में कमी की सूचना बिल्डर को दी जाती है, तो बिल्डर को 30 दिनों के भीतर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के उसे ठीक करना अनिवार्य है।

ओसी (OC) मिलने के 30 दिनों में दस्तावेजों का हस्तांतरण

Section 17

अधिभोग प्रमाण पत्र (OC) प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर बिल्डर को सभी कॉमन एरिया का भौतिक कब्जा, मूल दस्तावेज और स्वीकृत नक्शे एओए को सौंपने होते हैं।

3. यूपी-रेरा पर प्रोजेक्ट की जांच और शिकायत कैसे दर्ज करें

1
प्रोजेक्ट पंजीकरण और तिमाही प्रगति रिपोर्ट (QPR) जांचें up-rera.in पर जाएं → "Registered Projects" में अपनी सोसायटी का नाम या UPRERAPRJ नंबर खोजें। अपलोड किए गए स्वीकृत नक्शे, सीए/इंजीनियर प्रमाण पत्र और भूमि दस्तावेज डाउनलोड करें।
2
सामूहिक शिकायत के लिए एओए प्रस्ताव पारित करें कॉमन एरिया की समस्याओं (अधूरा क्लब, अग्नि सुरक्षा, सिंकिंग फंड का हस्तांतरण न होना) के लिए पंजीकृत एओए सभी निवासियों की ओर से एक अधिकृत प्रस्ताव के साथ सामूहिक शिकायत दर्ज कर सकता है।
3
ऑनलाइन शिकायत (Form M या समझौता मंच) दर्ज करें यूपी-रेरा पोर्टल पर लॉग इन करें, धारा 31 के तहत आरटीआई दस्तावेजों, फोटो और नोटिस की प्रतियों के साथ शिकायत दर्ज करें। गौतम बुद्ध नगर की सुनवाई ग्रेटर नोएडा एनसीआर पीठ में होती है।
4
धारा 40 / 63 के तहत आदेश का निष्पादन (Execution) यूपी-रेरा का अंतिम आदेश आने के बाद यदि बिल्डर निर्धारित समय में पालन नहीं करता है, तो जिलाधिकारी (DM) गौतम बुद्ध नगर के माध्यम से वसूली प्रमाण पत्र (RC) और निष्पादन हेतु ऑनलाइन आवेदन करें।

मानक कानूनी एवं आरटीआई प्रारूप चाहिए?

डीओडी (DoD) प्राप्त करने के लिए आरटीआई आवेदन, 14-दिवसीय जीबीएम नोटिस और हैंडओवर मांग पत्र के तैयार प्रारूप देखें।

प्रारूप देखें
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