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डीड ऑफ डिक्लेरेशन (DoD) — जांच एवं सत्यापन मार्गदर्शिका

यूपी अपार्टमेंट अधिनियम 2010 की धारा 4 के तहत फॉर्म-A / फॉर्म-B क्या है, आरटीआई से डीओडी कैसे प्राप्त करें और कॉमन एरिया की हेराफेरी कैसे पकड़ें।

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सत्यापित तिथि: अक्टूबर 2026 वैधानिक स्रोत: धारा 4 एवं 12, यूपी अपार्टमेंट अधिनियम 2010 व नियमावली 2011

सरल भाषा में सारांश

डीड ऑफ डिक्लेरेशन (DoD) किसी भी आवासीय सोसायटी का सबसे महत्वपूर्ण मूल वैधानिक दस्तावेज है। यूपी अपार्टमेंट अधिनियम 2010 की धारा 4 के तहत बिल्डर द्वारा फॉर्म-A में दाखिल और सब-रजिस्ट्रार व प्राधिकरण (GNIDA/Noida/YEIDA) में दर्ज यह दस्तावेज सोसायटी की कुल भूमि, टावरों व फ्लैटों की संख्या, स्वीकृत FAR, कॉमन एरिया (क्लबहाउस, पार्क, स्विमिंग पूल, बेसमेंट, पार्किंग) और प्रत्येक फ्लैट की अविभाज्य हिस्सेदारी (%) को कानूनी रूप से लॉक करता है। डीओडी में "कॉमन सुविधा" के रूप में दर्ज किसी भी संपत्ति को बिल्डर बेच या किराये पर नहीं दे सकता।

1. यह मार्गदर्शिका किन पर लागू होती है?

  • प्रत्येक अपार्टमेंट स्वामी जिसकी रजिस्ट्री/सब-लीज डीड में भूमि और कॉमन एरिया में अविभाज्य हिस्सेदारी का उल्लेख है।
  • सोसायटी की वास्तविक संपत्तियों, क्लब और कॉमन एरिया का ऑडिट करने वाली एओए और अंतरिम समितियां।
  • वे सोसाइटियाँ जहाँ बिल्डर ने खरीदारों की सहमति के बिना लेआउट नक्शे में बार-बार संशोधन किया हो या अतिरिक्त निर्माण किया हो।

2. सोसायटी के डीओडी (Form A) में किन बिंदुओं की जांच करें

कॉमन एरिया और सामुदायिक सुविधाओं की सूची

Common Areas List

जांचें कि क्लबहाउस, जिम, कम्युनिटी हॉल, स्विमिंग पूल, बेसमेंट/स्टिल्ट पार्किंग, गार्ड रूम और मेंटेनेंस ऑफिस "कॉमन एरिया" में दर्ज हैं या नहीं। प्रोजेक्ट FAR के भीतर निर्मित सभी सुविधाएं फ्लैट मालिकों की सामूहिक संपत्ति हैं।

प्रत्येक फ्लैट की अविभाज्य हिस्सेदारी (Undivided Share %)

Undivided Interest (%)

डीओडी की तालिका में प्रत्येक फ्लैट का क्षेत्रफल और कॉमन एरिया में उसकी सटीक प्रतिशत हिस्सेदारी (जिसका कुल योग 100% होता है) दर्ज होती है। यही प्रतिशत आपके मालिकाना हक का आधार है।

मूल डीओडी बनाम संशोधित डीओडी (Amended DoD) की तुलना

Multi-Version Audit

कई बार बिल्डर वर्षों बाद संशोधित डीओडी दाखिल कर ग्रीन एरिया घटा देते हैं या कॉमर्शियल दुकानें निकाल लेते हैं। धारा 4(4) और धारा 5 के तहत आवंटियों की लिखित सहमति के बिना कॉमन एरिया में कटौती गैर-कानूनी है।

प्रत्येक रजिस्ट्री (Sub-lease Deed) के साथ संलग्न होना अनिवार्य

Sub-Lease Annexation

यूपी अपार्टमेंट अधिनियम 2010 की धारा 12(2) के अनुसार, प्रत्येक फ्लैट की रजिस्ट्री के समय डीड ऑफ डिक्लेरेशन और उपनियमों की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

3. अपनी सोसायटी का डीओडी कैसे प्राप्त और सत्यापित करें

1
प्राधिकरण के नियोजन / ग्रुप हाउसिंग विभाग में आरटीआई लगाएं हमारे तैयार आरटीआई प्रारूप का उपयोग कर प्राधिकरण (GNIDA/Noida/YEIDA) से प्रारंभिक डीओडी और अब तक के सभी संशोधित डीओडी तथा स्वीकृत लेआउट नक्शों की प्रमाणित प्रतियां मांगें।
2
सब-रजिस्ट्रार कार्यालय (IGRS UP) रिकॉर्ड की जांच करें चूंकि डीओडी एक पंजीकृत दस्तावेज है, आप किसी भी फ्लैट की रजिस्ट्री में लिखे डीओडी पंजीकरण नंबर के आधार पर सब-रजिस्ट्रार कार्यालय से भी इसकी प्रमाणित प्रति निकलवा सकते हैं।
3
डीओडी और सोसायटी की वास्तविक स्थिति का भौतिक मिलान करें 5-सदस्यीय तकनीकी उप-समिति बनाकर स्वीकृत नक्शे और डीओडी की सूची के साथ परिसर का निरीक्षण करें और किसी भी गायब सुविधा या अवैध अतिक्रमण की फोटोग्राफी व रिपोर्ट तैयार करें।

मानक कानूनी एवं आरटीआई प्रारूप चाहिए?

डीओडी (DoD) प्राप्त करने के लिए आरटीआई आवेदन, 14-दिवसीय जीबीएम नोटिस और हैंडओवर मांग पत्र के तैयार प्रारूप देखें।

प्रारूप देखें
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